> CAA का फुल फॉर्म सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट (नागरिकता संशोधन अधिनियम) है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 एक ऐसा कानून है, जिसके तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले तीन पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में आए 6 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय (हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) को नागरिकता दी जाएगी।
CAA 2019 का उद्देश्य गैर-मुस्लिम प्रवासियों जिनमें हिन्दू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है। CAA 2019 के तहत, भारतीय नागरिकता केवल उन्हें मिलेगी जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में शरण लिए हुए थे।इन तीन देशों के लोग ही नागरिकता के लिए आवेदन करने के योग्य होंगे।
इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन रखी गई है। जिसमें आवेदकों को बताना होगा कि वे भारत कब आए थे।
क्या भारतीय नागरिकों को CAA 2019 से पड़ेगा प्रभाव
नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 से भारतीय नागरिकों का कोई सरोकार नहीं है, इस संशोधन से उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
CAA 2019 का उद्देश्य गैर-मुस्लिम प्रवासियों जिनमें हिन्दू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है। CAA 2019 के तहत, भारतीय नागरिकता केवल उन्हें मिलेगी जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में शरण लिए हुए थे।इन तीन देशों के लोग ही नागरिकता के लिए आवेदन करने के योग्य होंगे।
इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन रखी गई है। जिसमें आवेदकों को बताना होगा कि वे भारत कब आए थे।
क्या भारतीय नागरिकों को CAA 2019 से पड़ेगा प्रभाव
नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 से भारतीय नागरिकों का कोई सरोकार नहीं है, इस संशोधन से उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
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